राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय को मां को कानूनी तौर पर नैसर्गिक संरक्षक (नेचुरल गार्जियन) का दर्जा देने की सिफारिश की है. मंत्रालय को भेजे गए सिफारिशों के दस्तावेज में साफ कहा गया है कि भारत का 'हिंदू माइनोरिटी ऐंड गार्जियनशिप ऐक्ट,1956' न तो देश के संविधान में मिले मौलिक अधिकारों और न ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए हुए अंतराराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बनी राय से मेल खाता है.
हिंदू माइनोरिटी ऐंड गार्जियनशिप ऐक्ट,1956 के मुताबिक नाबालिक बच्चे (लड़का और गैरशादीशुदा लड़की) की गार्जियनशिप और उसकी संपत्ति की देखरेख का हक पिता को है, अगर पिता नहीं है तभी कानून मां को यह हक देगा. आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की माने तो ''गार्जियनशिप के हक के लिए बना कानून कहीं न कहीं, पुरुषवादी या पितृसत्तात्मक समाज की सोच से प्रेरित लगता है.'' वे कहती हैं, 'दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में मां को यह हक बहुत पहले दिया जा चुका है. महिलाओं के साथ किसी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी यही राय करीब चार दशक पहले बनी थी. संविधान में मिले मौलिक अधिकार भी जेंडर के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी ठहराते हैं.
महिला आयोग ने करीब 60 साल पहले बने इस कानून में बदलाव की मांग कर एक बहस छेड़ दी है. हालांकि आयोग ने सिफारिशें संबंधित मंत्रालय के पास भेज दी है. अब महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय इस सिफारिश पर कितना गंभीर होगा यह देखने वाली बात है. क्योंकि अगर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री आयोग की सिफारिश से इत्तेफाक भी रखती हैं तो फिर यह मामला कानून मंत्रालय के पास जाएगा.
क्या कहता है हिंदू माइनोरिटी ऐंड गार्जियनशिप ऐक्ट,1956
मोटे तौर पर यह कानून पिता को नैसर्गिक संरक्षक होने का हक देता है. पिता की गैरमौजूदगी या फिर संतान के पिता का नाम न मालूम होने की स्थिति में ही यह हक मां को दिया जाता है.
अंतरराष्ट्रीय अनुबंध
अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत इस बात पर सहमति बनी कि औरतों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव गैरकानूनी माना जाए. यह समझौता 1979 में यूनाइटिड नेशंस जरनल एसेंबली में हुआ था.
संविधान में मिले मौलिक अधिकारों के उलट कानूनी प्रावधान
संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 भी किसी भी तरह की गैरबराबरी के खिलाफ हैं. आर्टिकल 14 जहां कानून के समक्ष हर नागरिक को बराबरी का हक देता है वहीं आर्टिकल 15 जेंडर के अधार पर भेदभाव किए जाने को मौलिक अधिकार का हनन मानता है.
दूसरे देशों में क्या हैं कानून
ब्रिटेन- 'द गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स ऐक्ट,1973' मां और पिता दोनों को समान अधिकार देता है.
संयुक्त राज्य-यहां अलग-अलग राज्यों में कानून अलग हैं. लेकिन ज्यादातर राज्यों का कानून मां और पिता दोनों को संयुक्त अभिभावक होने का हक देता है. तलाक के मामले में दोनों (मां और पिता) को बराबरी के साथ यह हक मिला है.
यूरोपिय संघ
इन देशों में स्वतः यह हक मां को मिला है.
न्यूजीलैंड
यहां भी यह हक दोनों को बराबरी से मिला है.
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