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कुरान या हदीस का हिस्सा नहीं हलाला, फिर इस पर हंगामा क्यों?

जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अवधि (तीन माह दस दिन) पूरे होने को आ जाए तब या तो भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से उन्हें विदा कर दो. महज सताने की खातिर उन्हें न रोके रखना, यह ज्यादती होगी.

हलाला
हलाला
अपडेटेड 9 जुलाई , 2018

तीन तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हलाला, बहुविवाह, मुता और मिस्यार (कॉन्ट्रैक्ट मैरिज) के मामलों ने इस्लाम में औरतों की स्थिति पर फिर ध्यान खींचा है. तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की व्यवस्था के आधार पर ही फैसला दिया था और यही वजह भी रही कि इसका विरोध कुंद पड़ गया. हलाला का कुरान और हदीस में कहीं उल्लेख नहीं है. बहुविवाह सशर्त विकल्प है लेकिन अनिवार्यता नहीं है.

मुता और मिस्यार विवाह अपवाद भर हैं. फिर इन्हें लेकर शोर क्यों मच रहा है? इन मामलों की चार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ गठित करने की बात कहते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इन मुद्दों से जुड़े कई अहम सवाल उठ रहे हैं. बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मजहबी हस्तक्षेप की आड़ लेकर मुसलमानों को कुरान की व्यवस्थाओं से अनजान रखा जा रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है?

असल में, तलाक देने वाले पति से दोबारा विवाह करने के लिए महिला को दूसरे व्यक्ति से शादी करके फिर उससे भी तलाक लेना होता है और यह प्रक्रिया हलाला कहलाती है. कुरान में सूरह अल-बक़र की एक आयत 231 का सार है, "जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अवधि (तीन माह दस दिन) पूरे होने को आ जाए तब या तो भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से उन्हें विदा कर दो. महज सताने की खातिर उन्हें न रोके रखना, यह ज्यादती होगी.''

आयत 232 का सार है, "पहले शौहर से तलाक के बाद औरत शादी कर लेती है लेकिन दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे देता है या मर जाता है तब औरत के इद्दत अवधि पूरी कर लेने के बाद अगर दोनों (पूर्व पति-पत्नी) को परस्पर विश्वास है तो वे फिर एक हो सकते हैं.''

कुरान में दोनों ही जगहों पर हलाला का उल्लेख नहीं है तो इसकी अनिवार्यता क्यों? पहले पति से दोबारा विवाह करने के लिए दूसरे पति से तलाक या उसकी मृत्यु भी संयोग है और इसमें तलाक लेकर पहले पति से शादी करने का उद्देश्य निहित ही नहीं है.

अंजुमन मिन्हाज-ए-रसूल के अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी कहते हैं, "अगर दो बार तलाक देने के बाद शौहर ने बीवी को तीसरी बार तलाक दे दिया तो वह औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी. इसी मसले को कुछ मौलवियों ने "हलाला'' बना दिया, जो गुनाह है.'' शरीयत विश्लेषक अनवर अली एडवोकेट कहते हैं, "यह मनगढ़ंत व्यवस्था व्यभिचारी लोगों का अनैतिक उपाय है, जो इस्लाम, समाज और नैतिकता के विपरीत है.''

अब खाड़ी देशों में न तो यह दौर और न ही यह व्यवस्था है. लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे मसलों पर सामाजिक या कानूनी बहस की क्यों जरूरत पड़ रही है? अली कहते हैं, "वास्तव में यह उन यौन शोषकों का चतुर उपाय है जो मुस्लिम समाज को सन्मार्ग से भटकाता है और दुष्कर्म या अस्थायी विवाह की तरफ ले जाता है.''

मुता और मिस्यार भी अस्थायी विवाह हैं जिनकी निश्चित अवधि का अनुबंध होता है. इसमें मेहर की राशि भी तय की जाती है. मेहर सामान्य तौर पर होने वाले निकाह में भी तय होता है जो पत्नी को पहली बार शारीरिक संबंध बनाने से पहले अदा करना अनिवार्य है मुता और मिस्यार विवाह अवधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है. यह एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है.

मुता शिया और मिस्यारी सुन्नी मुसलमानों की प्रथा है लेकिन भारतीय पुरुष समाज में इसके अपवाद नहीं मिलते हैं. बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आने वाले खाड़ी देशों के कुछ मुस्लिम पर्यटक अपने प्रवास की अवधि के दौरान इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं. मेहर के रूप में मोटी राशि का लालच और अशिक्षा इसका एक बड़ा कारण है.

मुता या मिस्यार के पैरोकार तर्क देते हैं कि ऐसे वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति में सामान्य शादी के बाद उत्पन्न संतान की ही तरह बराबर का कानूनी हक है. लेकिन इस तर्क से मुता या मिस्यार विवाह को शरई नहीं बनाया जा सकता.

बहुविवाह के मुद्दे पर सामान्य रूप से कुरान और हदीस के हवाले से तर्क दिया जाता है कि इस्लाम में चार पत्नियां रखना जायज (कानूनी) है. चार पत्नियों की अवधारणा में भी इसकी कड़ी शर्तें ही रुकावट हैं. तैयब ट्रस्ट देवबंद के प्रवक्ता मौलाना शाहनवाज बदर कासमी कहते हैं, "पत्नी बीमार है, बांझ है, पति की शारीरिक जरूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है तो पहली पत्नी की सहमति से वह दूसरी शादी कर सकता है. तीसरी और चौथी शादी पर भी ऐसी ही शर्तें हैं.''

तीन तलाक के बाद अब हलाला, मुता, मिस्यार और बहुविवाह के मामले सर्वोच्च अदालत में कानूनी बहस का हिस्सा हैं. एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में शामिल तीन न्यायाधीशों जस्टिस आर.एफ. नारीमन, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस कुरियन जोसफ ने कहा था कि एक बार में तीन तलाक कुरान के निर्देशों के विपरीत है.

तो फिर विरोध क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने "हलाला'' और "बहुविवाह'' को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए 2 जुलाई को सहमति जता दी है. इन्हीं में से एक याचिका उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली डॉ. समीना बेगम ने दायर की है.

वे तीन बच्चों की मां हैं और तीन तलाक की दो बार पीड़ित हो चुकी हैं. पहले पति ने चिट्ठी भेजकर और दूसरे पति ने फोन पर एक ही बार में उन्हें तीन तलाक कहकर छोड़ दिया. पहली शादी दिल्ली के बटला हाउस और दूसरी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई थी. वे पहली महिला हैं जिन्होंने तीन तलाक के साथ ही बहुविवाह, हलाला, मुता और मिस्यार जैसे मुद्दों पर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

2012 में जब दूसरे पति ने उन्हें तलाक दिया तो वे इस लड़ाई में कूद पड़ीं. बकौल समीना, "इन मसलों से पीड़ित बहुत सी औरतें मुझे मिलीं तो मैंने कानूनी लड़ाई का फैसला किया. तलाक-ए-बिदअत (अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित) तो कुरान में है ही नहीं, बल्कि तलाक-ए-अहसन (तीन अलग अवधियों में तलाक) है.''

तीन बच्चों के साथ दिल्ली में रह रहीं समीना अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं. उनका गुस्सा उन कथित मौलवियों को लेकर भी है जो मजहब के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं. वे कहती हैं, "जो लोग हमारी याचिकाओं के पीछे आरएसएस या भाजपा का हाथ बता रहे हैं, वे कुरान का अध्ययन करें.

हम वही मांग कर रहे हैं जो कुरान कहता है.'' हालांकि कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें समीना कहती हैं, कमोबेश वही बातें उलेमा भी स्वीकार करते हैं. लेकिन समीना एक सवाल जरूर पूछती हैं, "जब मैं कुरान के हवाले से बात कर रही हूं और कानून से इसी आधार पर संरक्षण मांग रही हूं तो बेजा तर्क देकर मेरा विरोध और मुसलमान कौम को गुमराह क्यों किया जा रहा है?''

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से समीना ने कहा है कि उन्हें याचिका वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है और इसी आधार पर उनके अधिवक्ता ने याचिका को अंतिम फैसले के लिए संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए 2 जुलाई की तारीख की मांग की.

जिस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाइ. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "हम इसे देखेंगे.'' सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को पहले ही संविधान पीठ के पास भेज चुका है. पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को जवाब दाखिल करने की अनुमति भी दी है.

—एम. रियाज़ हाशमी

"इस्लाम में निकाह हलाला की कोई परिकल्पना नहीं है और न ही शरीयत में है. तीन तलाक के बाद वैवाहिक स्थिति खत्म हो जाती है. मर्द और औरत एक-दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं. तलाक के बाद औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और संयोग से दूसरे मर्द के साथ भी उसका निर्वाह नहीं हो सके.

मर्द मर गया या उसने भी तलाक दिया तो वह अपने पूर्व शौहर से निकाह कर सकती है. लेकिन यह कोई योजनाबद्ध प्रक्रिया नहीं है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं केवल गुमराह करने के लिए हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो नोटिस जारी किए हैं, उस पर सरकार को चाहिए कि वह इस्लामिक विद्वानों और संस्थाओं से विमर्श के बाद जवाब दाखिल करे.''

मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सचिव एवं प्रवक्ता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एक प्रेस नोट से लिया गया अंश)

"विरोधी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मुसलमानों में दूसरी शादी अनिवार्य है. देश में तमाम धर्म और वर्गों की तुलना में मुसलमानों में दूसरे विवाह का प्रतिशत बेहद कम है.

15 जुलाई को लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रस्तावित बैठक में सुप्रीम कोर्ट के इन मुकदमों पर भी अग्रिम रणनीति के लिए विचार किया जाएगा कि इसमें बोर्ड किस प्रकार पक्षकार बनकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे.''

डॉ. कासिम रसूल इलियास, सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

"मुता और मिस्यार विवाह सामयिक व्यवस्थाएं थीं जो भारत में प्रचलित नहीं हैं. बहुविवाह भी इस्लाम की बुनियादी आस्था में शामिल नहीं है. कुछ लोग ऐसे मुद्दों को इस्लाम धर्म पर केंद्रित करके यह साबित करने की कोशिश करते हैं जैसे सारी कुप्रथाएं मुसलमानों में ही हैं. पहले पति से शादी करने के लिए दूसरे मर्द से शादी करके तलाक लेना गुनाह है.''

मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी, अध्यक्ष, अंजुमन मिन्हाज-ए-रसूल

"मैं भी मुसलमान हूं और मैंने कुरान और हदीस का गहराई से अध्ययन किया है. जिस मजहब में औरत को इज्जत और बराबरी का हक है, उसमें कुछ कथित मौलवी इन अधिकारों को देने से रोकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और कुरान के अनुसार भी यह तरीका नहीं था.

जब उलेमा और पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान और हदीस को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का विरोध क्यों? हम भी तो कुरान के अनुसार ही विधिक और संवैधानिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं.''

डॉ. समीना बेगम, सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख याचिकाकर्ता

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