साल 2009 तक भारत की वित्त व्यवस्था में 8,000 करोड़ रु. का छेद सामने आ चुका था और इसके पीछे थी बीयर व्यवसायी विजय माल्या की एविएशन कंपनी से लगी चोट. उस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस दरअसल क्रैश हो गई और उसने दो शब्दों को सुर्खियों में ला दिया. पहला था एनपीए —यानी वह कर्ज जो कर्जदाता के वसूली करने की तमाम लगातार कोशिशों के बावजूद बकाया ही रह जाता है. दूसरा शब्द था 'फरार अरबपति'.
साल 2018 में इन दोनों शब्दों ने फिर से साथ मिलकर सुर्खियों पर कब्जा किया. इस बार श्रेय हीरा व्यापारी नीरव मोदी को गया. लेकिन इस बार न केवल एनपीए की रकम अधिक थी—11,400 करोड़ रु. से भी ज्यादा—बल्कि उसकी वजह सीधी धोखाधड़ी थी.
लेकिन एनपीए के संकट के ये सबसे खराब पल भी होते तो भी गनीमत थी. आखिर 20,000 करोड़ रु. के नुक्सान से कोई बैंक तो तबाह हो सकता है लेकिन भारत जैसे देश के समूचे बैंकिंग क्षेत्र के लिए इससे कोई आफत नहीं आती.
वैसे भी एनपीए तो वित्तीय जीवन का हिस्सा हैं क्योंकि इतिहास में कोई भी ऋण चक्र ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें कुछ हिस्सा ऐसे मामलों का न रहा हो जिनमें कर्ज का कभी पुनर्भुगतान हुआ ही नहीं. लेकिन असलियत यह भी है कि मोदी और माल्या तो इस समूची समस्या का छटांक भर हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सूचीबद्ध बैंकों का कुल एनपीए 8.5 लाख करोड़ रु. से ज्यादा है. अब आरबीआइ ने बैंकों के लिए जानकारी देने के नियम और सख्त कर दिए हैं, लिहाजा इस आंकड़े के और बढ़ने का अंदेशा है.
वित्तीय रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इसके जल्द ही 9.25 लाख करोड़ रु. के पार जाने और क्रिसिल ने 9.5 लाख करोड़ रु. पहुंचने का अनुमान जताया है. भारत के रक्षा और ढांचागत क्षेत्र के बजटों को मिला लिया जाए तो यह राशि उससे भी ज्यादा है और श्रीलंका के जीडीपी के तकरीबन दोगुने के बराबर है.
अब चूंकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तकरीबन 80 फीसदी हिस्सा सरकारी स्वामित्व वाले 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है लिहाजा इन डूबते कर्जों में भी ज्यादातर उनके ही खाते में जाते हैं. अगर इसके कारणों की पड़ताल की जाए तो यूको बैंक के मामले में चल रही सुनवाई से इसके विश्लेषण के लिए कुछ अच्छे शुरुआती बिंदु मिलते हैं.
अप्रैल में सीबीआइ ने बैंक के पूर्व चेयरमैन और सीईओ अरुण कौल के खिलाफ केस दर्ज किया. आरोप है कि उन्होंने इरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग के मुख्य प्रबंध निदेशक हेम सिंह भड़ाना को यूको बैंक को 600 करोड़ रु. का चूना लगाने में मदद की.
खबरों में कहा गया है कि लोन लिया तो इस घोषित इरादे से था कि उससे मौजूदा कर्जों को चुकाया जाएगा लेकिन, हकीकत में उसे किसी और मद में लगा दिया गया. इस बदमाशी का पता न लगे इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की मदद से कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया.
कौल का मामला कोई अनूठा नहीं है. इस मामले में जांच का ऐलान होने से दस दिन पहले सीबीआइ ने यूको बैंक के एक अन्य कर्मचारी पूर्व ब्रांच मैनेजर के.आर. सरोजा के खिलाफ केस दर्ज किया था.
उन पर 19 करोड़ रु. के लोन में धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप था. संयोगवश एनपीए से जुड़े कर्ज की वसूली में यूको बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड खासा घटिया है. यह बात आरबीआइ की एक रिपोर्ट में रेखांकित होती है.
सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के बारे में एक सरकारी दस्तावेज में इस बात का जिक्र था कि यूको बैंक (उसके साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक) को धन गंवाने में महारत हासिल है.
रिपोर्ट में लिखा गया, ''पिछले सात साल में इन तीन बैंकों में 6,740 करोड़ रु. का निवेश किए जाने के बाद भी उनकी बुनियादी कमजोरियां जस की तस बनी हुई हैं.
भारत सरकार का बिनाशर्त पुनःपूंजीकरण भी इस काम में नैतिक बाधा साबित हुआ है क्योंकि उसके कारण बैंकों ने पर्याप्त रूप से अच्छा काम हासिल करने या लागतों को कम करने के लिए अपनी तरफ से कोई गंभीर कोशिश नहीं की है.'' यह रिपोर्ट 1999 में लिखी गई थी.
इधर, 2018 में पहुंचकर भी योजना एक बार फिर से पुनर्पूंजीकरण की ही है. बीते अक्तूबर में बैंकों में 2.1 लाख करोड़ रु. लगाने की घोषणा की गई थी. साथ में यह धमकी भी दी गई थी कि अगर अब बैंकों ने कामकाज दुरुस्त नहीं किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे और यह निश्चित रूप से आखिरी बार है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मुसीबत से निकालने के लिए जनता का धन लगाया जा रहा है.
ऐतिहासिक नजर से कहा जाए तो यह बात प्रामाणिक नहीं लगती. आरबीआइ ने दिसंबर 2016 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में यह कहा था, ''इससे वाजिब तौर पर यह बहस शुरू हुई है कि यह डूबते धन को हासिल करने के लिए हाथ का धन भी फूंक देने की कोई नई कड़ी तो नहीं होगी.''
यह बहस दरअसल पुरानी है. 1990 के दशक के शुरुआती सालों से ही सरकारी बैंकों को लगातार बेलआउट, नकदी प्रवाह, इक्विटी को कम करने या सरकार से और किसी न किसी रूप में मदद की जरूरत पड़ती रही है.
एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि साल 2000 से 2015 के बीच यही कोई 81,000 करोड़ रु. बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर खर्च किए गए. इसमें से 2010-14 के बीच ही करीब 70,000 करोड़ रु. खर्च हुए.
इसलिए पिछले अक्तूबर में की गई 2.1 लाख करोड़ रु. डालने की घोषणा दरअसल वही पुरानी रणनीति है. साफ है कि अगर इस तरह के बेलआउट बार-बार होते रहें तो उन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है.
यूको बैंक सरीखे मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए आम हैं, लेकिन उनकी समस्या केवल धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है. उनकी एक और बड़ी समस्या यह है कि इस तरह के बैंक सत्ता में बैठी सरकार के निर्देश पर चलने लगते हैं.
लिहाजा पीएसबी की प्राथमिकताएं अक्सर सरकार की नीतिगत जरूरतों पर निर्भर रहती हैं, बजाए कुशल बैंकिंग सेवा प्रदान करने के. मसलन, वित्तीय समावेश की सरकार की योजनाएं—जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना—के मायने यह हैं कि पीएसबी को अपने स्टाफ और संसाधन को ऋण मेले आयोजित करने में लगाना पड़ता है.
नोटबंदी ने भी पीएसबी के मानव संसाधनों को दूसरे कामों में लगा देने में बड़ी भूमिका निभाई. जब एनपीए का संकट अपने चरम पर था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नोटबंदी के कारण महीनों तक अपने स्टाफ को भीड़ से निबटने में, लोगों के गुस्से को शांत करने में और नोट गिनने में लगाने पड़े. यह नोटबंदी की हकीकत थी. पीएसबी पर थोपी जाने वाली इस तरह की प्राथमिकताएं उनकी अकुशलता को और भी बदहाल करती हैं.
फिर गंभीर मसलों पर चूक करने और विशेषज्ञता से जुड़े मसले भी हैं. जिस स्तर की परियोजनाएं आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, और जिनकी देश को बहुत जरूरत भी है, वे महज किसी चेक के आगे जीरो बढ़ा देने भर का मसला नहीं हैं.

एनपीए के खिलाफ हमारी अर्थव्यवस्था को सार्थक तरीके से बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आधुनिक ऋण जोखिम मूल्यांकन विभागों की जरूरत है. उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञ, (महंगी किस्म की) लीगल टीमें और चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए और सबसे ऊपर तो किसी अंबानी या धूत के साथ हुए सौदे की भी गहन छानबीन कर सकने की इच्छाशक्ति चाहिए.
इस मोर्चे पर देखा जाए तो पीएसबी प्रबंधनों में हर स्तर पर चूक की ढेर सारी रिपोर्ट हैं. या तो बिना किसी जमानत अथवा इक्विटी के कर्ज दे दिए जाते हैं या फिर आधिकारिक परियोजना लागत से कहीं ज्यादा के लोन मंजूर हो जाते हैं.
वित्त मंत्रालय के एक विश्लेषण में यह सामने आया कि कई ऐसी सड़क परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी मिलने से पहले ही ऋण दे दिए गए या उन बिजली परियोजनाओं को लोन दे दिया गया जिन्होंने तब तक यह तय ही नहीं किया था कि वे कोयला कहां से खरीदेंगी या फिर उनसे बिजली कौन खरीदेगा.
लेकिन ये सारी बातें सुर्खियों में नहीं हैं. 2014 में बैंकों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए गठित आरबीआइ की एक समिति ने लिखा था, ''बैंक, बोर्ड के पास कोई शक्ति नहीं और निदेशकों के चयन की प्रक्रिया के साथ लगातार समझौते किए जा रहे हैं.
नतीजतन बोर्ड का प्रशासन कमजोर पड़ रहा है. आमूलचूल सुधारों के साथ इस स्थिति में बदलाव लाने की बुनियादी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है. इस तरह के सुधारों का अभाव है या फिर सुधार होते भी हैं तो टुकड़ों-टुकड़ों में जिनका खास असर नहीं हो पाता.
ऐसे में मुमकिन नहीं है कि इन बैंकों के प्रशासन में कोई उल्लेखनीय सुधार हो. जाहिर है कि अपर्याप्त सुधारों की वित्तीय लागत खासी ज्यादा होगी.'' हालांकि सिफारिशों को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया, जिसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के गठन की सिफारिश भी शामिल थी, लेकिन मौजूदा स्थितियां फिर भी यही बताती हैं कि हम उस वित्तीय लागत को अभी तक भुगते जा रहे हैं.
एनपीए संकट के लिए अन्य कारण भी हैं. उदाहरण के तौर पर एक अस्थिर कानूनी माहौल जिसमें नए कानून पुरानी तारीख से लागू कर दिए जाते हैं जो महंगे पड़ते हैं. या जिसमें नीतियां जितनी सहजता से बनती हैं, उसी सहजता से पलट भी दी जाती हैं.
अकुशल पीएसबी के लिए अक्सर सुझाया जाने वाला एक समाधान निजीकरण का है. हालांकि हालात जितने भी मुश्किल हों, इस विचार पर बातें आगे बढ़ ही नहीं पातीं. मसलन, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने अप्रैल में कहा था कि निजीकरण के सवाल को लागत लाभ मूल्यांकन की जरूरत है.
''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ढांचागत सुविधाओं में काफी निवेश किया है. हमें उन्हें उसके लिए तो इनाम देना ही चाहिए. हमें इस बात का लागत-लाभ मूल्यांकन तो करना ही चाहिए कि क्या उस धन का इस्तेमाल करके हमने जो कुछ खड़ा किया है उससे एनपीए की भरपाई हो सकती है.''
वे यह भी कहते हैं, ''पर यह कहना कि हम निजीकृत बैंकों को भी 'निर्देश' दे सकेंगे, यह कारगर नहीं होगा. निजी बैंक तो निजी लाभ के लिए ही काम करेंगे.'' (यह बात उस हकीकत के बावजूद है कि सुब्रह्मण्यम ने खुद बैंकों के निजीकरण की बात कही थी.)
बीबीबी के प्रमुख विनोद राय की भी यही धारणा हैः ''पीएसबी के बिना ढांचागत क्षेत्र को वह मदद नहीं मिलती जो उसे मिली. चाहे वे सड़कें हों, बंदरगाह हों, हवाई अड्डे हों, बिजली या दूरसंचार, सभी क्षेत्रों को पीएसबी से मुख्य रूप से मदद मिली है.''
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार कहते हैं, ''भारत की इस समय की जो सामाजिक-आर्थिक स्थितियां हैं, वे बैंकों के व्यापक स्तर पर निजीकरण के लिए अनुकूल नहीं हैं. हो सकता है हम विकास के उस स्तर पर अगले 50 सालों में पहुंच जाएं, बशर्ते हम उसी रफ्तार से बढ़ते रहें जिस रफ्तार से अभी बढ़ रहे हैं.''
इस मसले को देखने का एक नजरिया नियंत्रण के सवाल से भी है. सुब्रह्मण्यम का बयान उस बात के सबसे नजदीक है जो सत्ता के लोग स्वाभाविक तौर पर सामने रखेंगेः निजी बैंकों को उसी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किया जा सकता है.
आरबीआइ के पूर्व डिप्टी गवर्नर के.सी. चक्रवर्ती कहते हैं, ''अगर आप जोखिम प्रबंधन ढांचे को नहीं बदल सकते, स्वायत्तता नहीं दे सकते, तो सरकार को पीएसबी का निजीकरण कर देना चाहिए. अगर सरकार प्रशासन सुधारने में सक्षम है और स्वायत्तता दे सकती है तो निजीकरण की कोई जरूरत नहीं है.''
अपने स्तर पर बीबीबी भी सरकार के पीएसबी पर से नियंत्रण छोड़ देने के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है. सैद्धांतिक रूप से कहा जाए तो वित्त मंत्रालय की तुलना में बैंकों की नियुक्तियों पर बीबीबी ज्यादा प्रोफेशनल रवैया अपनाएगा—राजनैतिक कौशल और धारणा की बजाए योग्यता और प्रत्यक्ष तकनीकी कौशल को अहमियत देगा.
हालांकि पीएसबी के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होने का मतलब है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के 80 फीसदी से ज्यादा पर दखल होना. इसलिए उपरोक्त दलील के औचित्य को लेकर वित्त मंत्रालय को राजी करना जरूरी जितना भी हो, आसान तो नहीं होगा.
हकीकत यह है कि यह संकट भारत की मरणासन्न सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग प्रणाली के कई दबे पड़े मुद्दों को उजागर कर रहा है. एक सरकारी अधिकारी का कहना है, एनपीए की तरफ ले जाने वाली हर बात का एक सहयोगी कारक भी होता है और वह यह हकीकत है कि ''पीएसबी भी दरअसल नौकरशाही ही है, कोई व्यवसाय नहीं.''
सुधारों का खाका
बैंकिंग व्यवस्था को पटरी पर लाने और इसकी विश्वसनीयता लौटाने के उपाय तलाशने के लिए 2017 के नवंबर में सरकारी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक 'पीएसबी मंथन' हुई. इसमें नीचे लिखी बातों पर सहमति बनीः
1-यह सुनिश्चित करना कि कड़ी जांच-परख के बाद ऋण मंजूर हो. वैसे तो बैंकों ने ऋण मंजूरी के नियम-कायदे तय कर रखे हैं, लेकिन बढ़ता एनपीए साबित करता है कि इन पर ठीक से अमल नहीं होता. वित्त मंत्रालय की पड़ताल में पता चला कि राजमार्ग से जुड़ी ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिन्हें पर्यावरण संबंधी हरी झंडी मिलने से पहले ही कर्ज बांट दिए गए.
2-पक्का करना कि कर्ज लेने वाले की बैलेंस शीट की गहन जांच-पड़ताल हो और नकद प्रवाह संबंधी सुरक्षा मानक पूरे हों. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, कई मामलों में बैंकों के पास इतनी विशेषज्ञता नहीं होती कि वे ऋण आवेदकों के कागजात को अच्छी तरह जांच सकें.
नतीजा यह होता है कि वे हवा-हवाई मुनाफे और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जा रहे आंकड़ों को पकड़ नहीं पाते, जैसा कि कथित तौर पर एस्सार की परियोजनाओं के मामले में हुआ. फिलहाल एस्सार के ये मामले नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास हैं.
नकद प्रवाह को सुरक्षित करने का परिणाम यह होगा कि तब यह निगरानी की जा सकेगी कि दी गई राशि का इस्तेमाल किसी दूसरे मद में न हो क्योंकि इस बात का उल्लेख होगा कि उस राशि को कहां खर्च किया जाना है.
3-परियोजना के वित्तपोषण से जुड़े गैर-कोषीय और बाद के जोखिमों पर ध्यान देना.गैर-कोषीय जोखिम बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़े होते हैं. इसी तरह की कागजी गड़बड़ी के आधार पर नीरव मोदी ने धोखाधड़ी की और इस तरह उसने एक बैंक की गारंटी को दूसरे बैंक से लोन लेने में इस्तेमाल किया.
बाद के जोखिम उन परियोजनाओं से जुड़े होते हैं जो लंबे समय में पूरा होने वाली होती हैं. ऐसे मामलों में आम तौर पर अंततः लागत और समय तय सीमा को पार कर जाते हैं और परमिट का छूटना सीधे-सीधे देनदारी के हालात पैदा कर देता है.
4-सघन विश्लेषण के लिए अनेक नियामक डेटाबेस का इस्तेमाल करना और इसमें तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना.इसी तरीके से सिबिल किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट तैयार रखता है और इंडस्ट्री बोर्ड अपने क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की रिपोर्ट रखता है.
ऋण आवेदकों की दी गई जानकारी की अगर इन डेटाबेस से पुष्टि हो पाए तो लोन पर निर्णय करने की प्रक्रिया में सुरक्षा का एक और स्तर शामिल हो जाएगा. साथ ही, संभव है कि इससे बैंकों को ऐसे कॉर्पोरेट कर्जदारों का भी पता चले जिन्होंने जरूरी जानकारी छिपा रखी हो. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह बात रिलायंस कम्युनिकेशंस पर भी लागू होती है क्योंकि उसने बैंकों को इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने चीन के ऋणदाताओं से मोटी राशि ले रखी है.
5-किसी भी कंसोर्शियम के प्रमुख बैंकों को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कराने के लिहाज से क्षमता विकसित करनी चाहिए. सेकंडरी बैंकों से आकलन और पुष्टि में मदद मिल ही जाएगी.
जोखिम के आकलन और इससे जुड़ी निगरानी के मामले में बैंकों की क्षमता बेहद निराशाजनक है. जिस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए तकनीकी जानकारी और क्षेत्र की विशेषज्ञता बहुत जरूरी है. वैसे भी ये जोखिम के आकलन और इनके संभावित आर्थिक पहलू के लिहाज से जरूरी हैं. अगर कोई बैंक किसी परियोजना के संभावित तकनीकी दायरे को नहीं समझ सकता तो वह जोखिमों और लागत का सही आकलन भी नहीं कर सकता.
6-250 करोड़ रु. से ज्यादा के ऋण के मामलों में पैसे देने के बाद बैंकों को विशेषज्ञों की मदद से परियोजना की निगरानी करनी चाहिए. कंसोर्शियम से जुड़े बैंक जानकारी को साझा करें ताकि सभी को स्थिति का पता रहे.
यह आंशिक रूप से तकनीकी-आर्थिक आकलन वाले बिंदु से जुड़ा है. अब तक बड़े ऋण के मामले में विशेष निगरानी जैसी कोई व्यवस्था न थी, बाहरी विशेषज्ञों से तो बिल्कुल नहीं. बैंकर इसका विरोध कर रहे हैं.
7 -किसी एक कंसोर्शियम में केवल नौ बैंक होंगे और किसी ऋण में सहयोगी बैंक 10-10 फीसदी की भागीदारी करेंगे.
देखा जाता है कि कोई डिफॉल्टर आम तौर पर कंसोर्शियम के बैंकों के छोटे बकाये का भुगतान करके बड़ी राशि की अदायगी रोक देते हैं और इस आधार पर राहत मांगते हैं कि उन्होंने कुछ भुगतान कर दिया है. इसके साथ ही, छोटे कंसोर्शियम का प्रबंधन भी आसान होगा और चूंकि ऋण में हर बैंक की पारदर्शी और बराबर हिस्सेदारी होगी, लिहाजा जांच परख आसान होगी.
8-कंसोर्शियम से ऋण मूल्यांकन की एक मानक ऑनलाइन प्रक्रिया हो.वित्तमंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय बैंकों (कंसोर्शियम में लोन देने वाले बैंक भी) के पास कई बार भुगतान से जुड़े विलंब की जानकारी को साझा करने की कार्यप्रणाली नहीं होती.
9-ऋण, उसके आकलन, निगरानी और वसूली की जिम्मेदारी का काम अलग-अलग लोगों के हाथ में
होना चाहिए. कई बैंकों में ऋण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया एक-दो लोगों के हाथ में होती है. इससे मिलीभगत/ भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ जाती है और ऋण देने के बाद जरूरी निगरानी नहीं हो पाती.
10-दिवाला और दिवालियापन संहिता में बदलाव करना होगा ताकि एनपीए खाताधारक दिवाला प्रक्रिया के दौरान कंपनी दोबारा न खरीद सकें.
इससे यह निश्चित हो सकेगा कि एनपीए के लिए जिम्मेदार प्रमोटर इसकी भरपाई करें और यह भी कि वे दिवालिया कंपनियों को कौडिय़ों के भाव खरीदकर फायदा न उठा सकें.
11- एनपीए के मामलों को सीधे एनसीएलटी के पास भेजने के लिए आरबीआइ को अधिकृत किया गया है. पहले आरबीआइ के पास इसका अधिकार न था. नतीजा यह होता था कि ऐसी कंपनियां, जिन्हें वह पहले ही डिफॉल्टर घोषित कर चुका होता, राजनैतिक हस्तक्षेप से मामले को लटका देती थीं.
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